
गोण्डा : विशेष न्यायाधीश ने सात वर्ष की अबोध बालिका से दुष्कर्म के प्रयास में दोषी अभियुक्त को 20हजार रूपए अर्थदंड व 10वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है।पास्को एक्ट के विशेष अभियोजक सुनील कुमार मिश्र व अशोक कुमार सिंह ने बताया कि कोतवाली नगर क्षेत्र के निवासी दलित व्यक्ति ने कोतवाली नगर में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उसकी सात वर्षीय बेटी को बहाने से बुलाकर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा परिवार के सदस्यों के आने पर वह भाग गया केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और नाबालिग लड़की से दुष्कर्म व एससी एसटी एक्ट के अपराध का पुख्ता सबूत मिलने पर आरोपी विश्राम बारी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार दिया मंगलवार (आज,) इस मामले में निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश मोहम्मद नियाज़ अहमद अंसारी ने अभियुक्त को दुष्कर्म के अपराध में 20हजार रूपए जुर्माना एवं 10वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई । कौशिक श्रीवास्तव संवाददाता वन्दे भारत लाइव टीवी न्यूज गोंण्डा।